Ranchi: Disproportionate assets: सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत में खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में इसके खिलाफ 60 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है।
सुनील कुमार खादी ग्रामद्योग कार्यालय में वर्ष 1996 में सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद पटना, मुंबई, संबलपुर और तिरुअनंतपुरम में तबादला हुआ। इस अवधि में सुनील कुमार कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हुए। फिलहाल वे केरल के तिरुअनंतपुरम में खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय में कार्यरत है।
इसे भी पढ़ेंः Civil Judge Appointment: खेल कोटे का आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने आईओए से मांगा जवाब
सीबीआई की ओर से दाखिल चार्ज शीट में कहा गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में अपने नाते- रिश्तेदारों के बीच वर्क आर्डर के एवज में करोड़ों की राशि का भुगतान किया। जिससे उस अवधि में खादी ग्रामोद्योग आयोग को 3.28 लाख की राजस्व की क्षति हुई थी।
इस वित्तीय अनियमितता को लेकर नवंबर 2019 में सीबीआइ ने सुनील कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद सितंबर 2020 में सीबीआइ ने सुनील कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया।
अदालत में दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपित सुनील कुमार को एक दिसंबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 की अवधि में वेतन के मद में 53 लाख 17 हजार की आमदनी हुई। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस अवधि में सुनील कुमार ने 86 लाख 44 हजार से अधिक की राशि खर्च की। ऐसे में उन पर 60 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है।