दल-बदलः बाबूलाल मरांडी की याचिका पर चार मई हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर 150 पेज का अदालत में जवाब दाखिल किया। इसका आवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई 4 मई को होगी।

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इस बीच प्रार्थी अगर चाहे तो स्पीकर के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए दल बदल के लिए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा है कि नियमानुसार स्पीकर को दलबदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

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