Ranchi News: भीषण गर्मी को देखते हुए रांची सिविल कोर्ट में चल रही मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है। आगामी 29 जून 2026 से सिविल कोर्ट में दोबारा डे सिटिंग (दिन की अदालत) शुरू हो जाएगी। इस संबंध में रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा (नंबर-1) ने सोमवार (22 जून 2026) को कार्यालय आदेश संख्या 4/(Misc.) जारी कर दिया है।
अदालत और कार्यालय का नया समय
जारी आदेश के अनुसार, 29 जून से अदालती कार्यवाही और कार्यालय के समय में बदलाव किया गया है:
- न्यायालय का समय (Court Hours): सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अदालतें चलेंगी।
- कार्यालय का समय (Office Hours): कोर्ट के कार्यालयों का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
- लंच ब्रेक (Lunch Break): सिविल कोर्ट नियमावली (Civil Courts Rules) के नियम 1 के नोट 2 के तहत, जजों को दोपहर करीब 1:30 बजे आधे घंटे या उससे कम समय के लिए उठने की स्वतंत्रता होगी।
27 जून तक ही चलेगी मॉर्निंग कोर्ट
इससे पहले जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/(Misc.)/2026 और 03/(Misc.)/2026 के तहत रांची सिविल कोर्ट में 6 अप्रैल 2026 से मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था आगामी 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। 28 जून को रविवार होने के कारण, सोमवार (29 जून) से सभी कोर्ट सामान्य रूप से दिन में संचालित होंगे।
इन विभागों को भेजी गई अधिसूचना
मेमो संख्या 3878-87/दिनांक 22.06.2026 के तहत इस आदेश की प्रतिलिपि झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रांची के उपायुक्त (DC), वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), जज-इन-चार्ज, रांची जिला बार एसोसिएशन के सचिव, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार) के अधीक्षक, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के प्रधान मजिस्ट्रेट और रेलवे मजिस्ट्रेट सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनाार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। इस आदेश को सिविल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।