Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद उसकी सास रोजी परवीन को जमानत दे दी। वह लालपुर थाना कांड संख्या 244/25 में 30 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में थी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद रोजी परवीन ने 29 जनवरी को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की थी।
मामले में लालपुर थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण गोपलका ने 16 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि उन्हें और उनके बेटे को दुबई से “प्रिंस खान” बनकर कॉल किया गया और 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोपियों ने व्हाट्सऐप कॉल, वॉइस नोट्स और वीडियो के जरिए धमकी दी। पीड़ित को डराने के लिए आरोपियों ने फायरिंग के वीडियो और उनके घर व ऑफिस की रेकी से जुड़े क्लिप भी भेजे थे। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार दहशत में था। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान कई लोगों की संलिप्तता पाई थी, जिसके आधार पर रोजी परवीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिलहाल, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे बड़ी राहत मिली है।

