Ranchi News: रांची की एक अदालत ने साथ चलने से इनकार करने पर अपनी लिव-इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने दोषी राजू उरांव को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी राजू उरांव सितंबर 2022 से ही जेल में बंद है।
लिव-इन पार्टनर की सरेआम हत्या
विवाद और वारदात: मृतका खुशबू पिछले करीब एक वर्ष से आरोपी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करमा पर्व से ठीक पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद खुशबू अपने पिता के घर आकर रहने लगी। राजू उरांव अपने दोस्त सन्नू उरांव के साथ खुशबू को वापस ले जाने उसके घर पहुंचा, लेकिन खुशबू ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, इस इनकार से नाराज होकर राजू ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और खुशबू के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।