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Court News: छेड़खानी विवाद में हत्या: अदालत ने दोषी अतुल मुंडा को सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 30 Jun, 2026
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Court News: छेड़खानी विवाद में हत्या: अदालत ने दोषी अतुल मुंडा को सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना
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चार साल पुराने हत्याकांड में रांची की अदालत का बड़ा फैसला

Ranchi News: रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के नगड़ा टोली में हुए एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त अतुल मुंडा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरा मामला साल 2022 का है, जो एक युवती से छेड़खानी के बाद उपजे विवाद से शुरू हुआ था।

क्या थी घटना की पृष्ठभूमि?

यह मामला लालपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 25/2022 से जुड़ा हुआ है। घटना का घटनाक्रम इस प्रकार था:

  • विवाद की शुरुआत: 14 फरवरी 2022 की शाम करीब 7:00 बजे एक युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अतुल मुंडा पर मारपीट करने का आरोप लगा था।
  • समझौते की कोशिश: अगले दिन, यानी 15 फरवरी 2022 की शाम करीब 7:30 बजे, मृतक महेश सुरीन अपने साथियों अंकित मुंडा और नवीन मुंडा के साथ मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अतुल मुंडा के घर पहुंचे थे।
  • हथौड़े से जानलेवा हमला: प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, जब ये लोग अतुल मुंडा को उसके घर की दूसरी मंजिल से नीचे ला रहे थे, तभी अतुल ने अचानक हथौड़े से महेश सुरीन के सिर पर जोरदार वार कर दिया।
  • इलाज के दौरान मौत: सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण महेश को तुरंत रिम्स (RIMS) अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
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गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा

अदालत में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की गहन जांच करने के बाद अतुल मुंडा को महेश सुरीन की हत्या का मुख्य दोषी पाया और उसे कानून के तहत कड़े कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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