Ranchi News: बड़गाईं अंचल (रांची) में राजस्व कर्मचारी के पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे भानु प्रताप प्रसाद को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान कर दी।
निचली अदालतों से लग चुका था झटका
इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद भानु प्रताप प्रसाद ने पहले रांची स्थित एसीबी (ACB) की विशेष अदालत और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही अदालतों ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
भूमि घोटाले में भी हैं आरोपी
गौरतलब है कि भानु प्रताप प्रसाद बड़गाईं अंचल से जुड़े चर्चित भूमि घोटाले के मामले में भी मुख्य आरोपियों में से एक हैं, जिसकी जांच वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है। उन पर अपने पद का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर भूमि संबंधी अनियमितताओं, सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के गंभीर आरोप लगे हैं।