Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त-13 की अदालत ने हादसे में एक युवक की जान लेने के आरोपी राहुल राज उर्फ राहुल देव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। आरोपी राहुल राज 3 जनवरी 2026 से ही न्यायिक हिरासत (जेल) में बंद है। यह पूरा मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 485/2025 से जुड़ा हुआ है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पिछले साल 20 दिसंबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित क्रांति चौक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। वहां एक बेहद तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने राजीव कुमार नाम के युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अस्पताल में इलाज के दौरान राजीव कुमार की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया था।
पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की जा चुकी है। जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि यह महज लापरवाही से वाहन चलाने का मामला है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ, सरकारी वकील (अभियोजन पक्ष) ने इस जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप (Charges) तय हो चुके हैं और अब गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। ऐसे मोड़ पर आरोपी को रिहा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।