Ranchi News: राजधानी रांची की निचली अदालत (JMFC-XXIV ऋत्विका सिंह) ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े 8 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति दुर्गा लोहरा (निवासी- सेक्टर 6/B, बोकारो स्टील सिटी) को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पति को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना) के तहत 3 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 323, 341 और 504 के तहत भी अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने मामले के सह-आरोपी सास कौशल्या देवी और ससुर उपेन्द्र राम लोहरा (दोनों निवासी- देवघर) को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
क्या था मामला? मामला चुटिया थाना (कांड संख्या 289/2018) से जुड़ा है। चुटिया निवासी पी कुमारी की शादी 25 अप्रैल 2012 को दुर्गा लोहरा के साथ सरना रीति-रिवाज से हुई थी। पीड़िता का आरोप था कि शादी में बाइक, सोने की अंगूठी व घरेलू सामान देने के बावजूद ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। वे 2 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पति द्वारा शराब पीकर मारपीट करने, विकलांगता (रॉड लगी होने) को लेकर ताना मारने तथा जान से मारने की धमकी देकर घर से निकालने का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई।

