Civil Court News

Court News: नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को पांच साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 16 May, 2026
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2026 05 04 at 5.30.27 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सिलाई मशीन खरीदने के बहाने घुसा था घर में

मामला सदर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर 2024 को आरोपी विजय प्रसाद पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने पीड़िता के घर में दाखिल हुआ था। घर में 12 वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर उसने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और गलत तरीके से स्पर्श किया। जब बच्ची ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसकी मां के साथ मारपीट करेगा।

See also  Alamgir Alam से 6 दिन पूछताछ करेगी ED, PMLA Court से मिली अनुमति; भेजे गए जेल

बड़ी बहन को फोन कर दी थी जानकारी

आरोपी के जाने के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को फोन कर आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 14 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बीते 14 मई को उसे दोषी करार दिया था, जिसकी सजा का ऐलान आज किया गया।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment