Ranchi News: झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर गड़बड़ी मामले में जेल में बंद छह आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। जमानत की गुहार लगाने वाले आरोपियों में आशीष कुमार, विकास कुमार, योगेश प्रसाद, रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन, गुलाब चंद महतो और बुलबुल पांडे उर्फ राज शामिल हैं।
अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा बचाव पक्ष आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिशिर राज ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ जल्द ही झारखंड उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल करेंगे।
12 अप्रैल से जेल में हैं आरोपी उल्लेखनीय है कि तमाड़ थाना पुलिस ने पेपर गड़बड़ी मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए इन आरोपियों को बीते 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 अप्रैल को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया था। तब से ही ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि इसी चर्चित पेपर लीक मामले में अब तक 158 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन इन छह आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है।