Ranchi News: झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को रांची के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष (आरोपियों) की ओर से अधिवक्ता शिशिर राज ने अदालत के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पैसे के लेन-देन (वित्तीय हेरफेर) का कोई भी ठोस या पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपने तर्कों को बल देने के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय (High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा पूर्व में जारी किए गए विभिन्न मार्गदर्शक आदेशों और नजीरों का हवाला भी अदालत के सामने पेश किया।
एपीपी ने मांगा समय, सुनवाई टली
अदालत में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक (APP) ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देने और मामले में विस्तृत बहस करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने एपीपी के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
इन 6 आरोपियों की याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई:
अदालत में वर्तमान में जिन छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार किया जा रहा है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:
- आशीष कुमार
- विकास कुमार
- योगेश प्रसाद
- रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन
- गुलाब चंद महतो
- बुलबुल पांडे उर्फ राज
158 को मिल चुकी है राहत: गौरतलब है कि झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर गड़बड़ी मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक 158 आरोपियों को पहले ही जमानत की सुविधा मिल चुकी है। अब इन छह बचे हुए आरोपियों की नजरें 1 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।