Ranchi News: मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा और उनके बेटे अविनाश आनंद को एसीजेएम रांची की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 22 मई 2026 को दोनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अविनाश आनंद की जेल से रिहाई नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार, अविनाश आनंद को एक पुराने शिकायतवाद संख्या 85/17 में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया गया कि उक्त मामले में वह वर्ष 2019 से फरार चल रहे थे और मामला फिलहाल जजमेंट स्टेज पर लंबित है।
शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत में अविनाश आनंद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इसी वजह से मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं आ सके। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हर्ष कुमार अंकित और अधिवक्ता विभूति कुमार ने पक्ष रखा।

