रांची: छह साल पुराने हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने 17 अगस्त को मामले के दो अभियुक्तों मो. मुन्ना बंगाली एवं मो. सहजाद को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त मुन्ना बंगाली घटना के बाद से ही 29 मई 2018 से लगातार जेल में ही है।
झारखंड हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका दो बार खारिज कर चुकी है। दोनों अभियुक्तों पर 19 मई 2018 को हिन्दपीढ़ी निवासी तमजीद अंसारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना को लेकर मृतक का बेटा रहमान अंसारी ने हिन्दपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। यह हत्या पुराने विवाद को लेकर रात के अंधेरे में की गई थी। गोली लगने के बाद रिम्स ले जाया गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।