
Hazaribagh News: हजारीबाग वन भूमि घोटाले से जुड़े मामले में सिविल कोर्ट हजारीबाग के एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। जिन आरोपियों की याचिका नामंजूर की गई है, उनमें राज कुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, योगेश्वर प्रजापति, रामदेव प्रजापति, नेमीचंद प्रजापति, तिलक प्रजापति, ईश्वर दयाल गुप्ता और दानिंद्र कुमार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। एसीबी द्वारा दर्ज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस संख्या 11/2025 में कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 68 नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं।
एसीबी के अनुसार, यह जमीन घोटाला 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था। आरोप है कि जमीन माफियाओं ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी भूमि की अवैध खरीद-बिक्री की। इसमें भूदान आंदोलन के तहत दान की गई जमीन, वन भूमि, चारागाह की जमीन तथा अन्य सरकारी और निजी भूमि शामिल है। बाद में इन जमीनों को अपने नाम पर रजिस्ट्री कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।