Rahul Gandhi: मोदी सरनेम पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। शनिवार को राहुल गांधी की जगह उनके अधिवक्ता को आरोप का सार समझाया। जिस पर उनके अधिवक्ता ने कहा मामले में निर्दोष हैं। इसके बाद अदालत ने आरोप तय करते हुए मामले में शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 29 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई रांची के एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में हो रही है। बता दें कि हाई कोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। अदालत ने बीते 26 जून को मामले में आरोप गठन के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी। मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी का केस 30 सितंबर 2021 को स्थानांतरण किया गया है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट आना होगा।
अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने दर्ज कराया केस
अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा 23 अप्रैल 2019 को दर्ज मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया। इस पर राहुल ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। अब बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को अदालत आना होगा।
राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। इसको लेकर लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर जो टिप्पणी की है उससे पूरा मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।