Ranchi News: रांची के न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने पड़ोसी विवाद से जुड़े एक मामले में चूना भट्ठा निवासी मुकुंद प्रसाद और उनकी पत्नी प्रेमलता कुमारी को दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने दोनों को जेल भेजने के बजाय राहत देते हुए एक वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार पर प्रोबेशन पर छोड़ दिया। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 02/2021 से संबंधित है, जिसमें आरोपियों पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप थे। सुनवाई के दौरान पीड़िता ज्योति कुमारी समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की।
अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 को घर के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट और अपमानजनक व्यवहार तक पहुंच गया। कोर्ट ने माना कि दोनों आरोपियों ने साझा मंशा (कॉमन इंटेंशन) से अपराध किया। सजा के बिंदु पर अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला पड़ोसियों के बीच का विवाद है और आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसे में सुधार का मौका देते हुए उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा गया। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को पीड़िता को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया गया तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

