BMW Hit Case: मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि दंपती को कुचलने के बाद आरोपी महिला मित्र के घर पहुंचा। इसके बाद दोस्त की मदद से बहन को फोन किया और फिर मां मीना, बहन किंजल और पूजा तथा दो मित्रों के साथ रिजॉर्ट में छिपा रहा।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि यह एक क्रूर और दिल दहला देने वाला अपराध है। आरोपी को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) एस पी भोसले के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की अधिकतम हिरासत प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें यह जांच करनी है कि उसे भागने में किसने मदद की और साथ ही कार की नंबर प्लेट भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने दावा किया कार मुख्य आरोपी मिहिर शाह चला रहा था। मिहिर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
दोस्त के जरिए पकड़ा गया आरोपी
मुंबई पुलिस मिहिर शाह को उसके एक दोस्त की वजह से पकड़ने में सफल रही। उसके दोस्त ने केवल 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया था। इससे पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद उपनगर गोरेगांव में महिला मित्र के घर पहुंचा था। घटना के समय कार वही चला रहा था और उसका चालक बगल में बैठा था। पुलिस के मुताबिक महिला मित्र ने मिहिर की बहन को फोन किया और फिर रिजॉर्ट में ठहरे।
मिहिर के साथ रहे मित्रों में से एक की पहचान करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसका नंबर ट्रैस किया लेकिन उसके मित्र ने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।
बदल लिया था हुलिया
मिहिर शाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। उसे शेविंग करवा ली और अपने बाल भी कटवा लिए ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। यह पता लगाना जरूरी है कि किसने उसे हुलिया बदलने में मदद की। गिरफ्तारी के बाद शाह ने जांच में सहयोग नहीं किया और भ्रामक जानकारी दी।
राजेश शाह को उपनेता पद से हटाया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को बुधवार को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। शिवसेना सचिव संजय मोरे ने एक पंक्ति वाला नोटिस जारी किया।
दोषी बख्शे नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि हिट-एंड-रन मामले में जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये देंगे।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की। राउत ने कहा, क्या कोई यकीन कर सकता है कि मुंबई पुलिस तीन दिन तक आरोपी का पता नहीं लगा पाई? तीन दिन तक उसे फरार रहने दिया गया ताकि उसके शरीर में शराब का अंश न मिल सके।