Civil Court News

Ranchi: शातिर अपराधी अफजल हुसैन को जमानत नहीं, याचिका खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 11 Mar, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2025 03 06 at 4.57.06 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: बंद घर में चोरी करने के अपराध में पिछले 15 महीने से जेल में बंद शातिर अपराधी अफजल हुसैन उर्फ जावेद को जमानत देने से सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। वह उक्त आरोप में 18 दिसंबर 2023 से जेल में है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है, जिसके खिलाफ यूपी और झारखंड राज्य में कुल 7 मामले दर्ज है। आरोपी जावेद डोरंडा कांड संख्या के एक मामले में जेल में है।

आरोप पर डोरंडा निवासी उमेश प्रताप सिंह के घर का ताला तोड़कर कीमती आभूषण चोरी कर लेने का आरोप है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सूचक 29 नवंबर 2023 को दोपहर लगभग 2.50 बजे अपने भतीजे को स्कूल से लेकर घर लौटा, तो देखा की घर का सामान बिखरा पड़ा था और आभूषण के बक्से खाली थे। अर्थात् 30 से 40 मिनट के अंदर आरोपी द्वारा चोरी कर ली गई थी। बाद में आरोपी वाहन से भाग निकला।

See also  Nude Photo of Wife: कोर्ट ने कहा- पत्नी की नग्न फोटो वायरल करने वाले पति को नहीं दी जा सकती राहत

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment