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श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में सजायाफ्ता तीनों आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को किया निरस्त

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 03 Sep, 2024
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श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में सजायाफ्ता तीनों आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को किया निरस्त
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रांची: साल 2007 में चर्चित जमशेदपुर के श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या के मामले उम्र कैद की सजा काट रहे तीनों आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनों को मिली उम्र कैद की सजा को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने बीते 13 अगस्त को क्रिमिनल अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने वही सुरक्षित फैसला सुनाया। इससे सजायफ्ता जितेंद्र सिंह ,अमलेश सिंह एवं विनोद सिंह को बड़ी राहत मिली है।

बता दें दो नवंबर, 2007 को जमशेदपुर के साकची आम बागान के पास श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आशीष डे की पत्नी समेत छह लोगों की गवाही हुई थी। वहीं जमशेदपुर की निचली अदालत ने 17 सितंबर 2011 में जितेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ इन तीनों की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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