झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से पदोन्नति देने का निर्देश दिया है। जस्चिस अंबुज नाथ की अदालत ने कमलेश कुमार पाठक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रार्थियों को ग्रेड दो से ग्रेड चार में पदोन्नति दी जाएगी। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थियों की पदोन्नति देने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी से जूनियर शिक्षकों को पदोन्नति दी गयी है, लेकिन वरीय रहने के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है।
प्रार्थियों ने विभाग से पदोन्नति के लिए कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बिहार के समय ही उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद उनकी वरीयता निर्धारण में गलती की गयी। पदोन्नति नहीं दिए जाने से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है और उनके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले सीनियर हो गए हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को पदोन्नति देने का निर्देश दिया।