Ranchi: राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से सरकारी जमीन की खरीदारी करने के आरोपों से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है।
रांची उपायुक्त की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में सरकार के स्तर से अपील दाखिल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
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जिसके बाद उनकी ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। एलआरडीसी को इसके लिए अधिकृत किया गया था।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की जमीन का म्यूटेशन रद करने के उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था।
कांके में डीजीपी ने डीके पांडेय ने खरीदी है जमीन
बता दें कि रांची के कांके अंचल के चामा मौजा पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम 50 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन डीके पांडे ने डीजीपी रहते हुए वर्ष 2018-19 में कराया था।
आरोप है कि डीके पांडेय ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिस भूमि का म्यूटेशन कराया, वह गैरमजरूआ (सरकारी जमीन) है।
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रांची के तत्कालीन डीसी राय महिमापत रे ने जून 2019 में डीसीएलआर और कांके सीओ को चामा मौजा के जमीन के जमाबंदी की जांच का निर्देश दिया था। पूनम पांडे को नोटिस देकर पूछा गया था कि उनके नाम से की गई जमाबंदी क्यों नहीं रद कर दी जाए।
इसके बाद पूनम पांडेय ने हाई कोर्ट में उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ से पूनम पांडेय को राहत मिली थी। अदालत ने उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था।
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