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मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका, अपने चहतों को टेंडर देने का आरोप

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By Devesh Ananad On 24 Dec, 2020
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Jharkhand High Court
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रांचीः हेमंत सरकार के (Minister Alamgir Alam) मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मिलीभगत से टेंडर अपने चेहतों को देने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने उक्त याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसमें मंत्री और जिला परिषद के अभियंताओं पर टेंडर में अनियमितता की बात कही गई है।

अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार अधिकारी और मंत्री की मिलीभगत से टेंडर में नियमों की अनदेखी की जा रही है और अपने चहेते को टेंडर दिया जा रहा है।

टेंडर देने में बड़ी राशि के लेनदेन आरोप भी लगाया गया है। प्रार्थी ने इस मामले की एसीबी से जांच कराने ता आग्रह किया है।

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अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रांची जिला परिषद में जो भी टेंडर दिए जा रहे हैं वह एक कागजात के आधार पर दिए जाते हैं। जिसमें मंत्री अधिकारी सभी की मिलीभगत है।

इसलिए इस मामले की जांच करायी जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि याचिका को ईमेल के माध्यम से दायर किया गया है ताकि हाई कोर्ट फिजिकल सुनवाई शुरू होते ही इसपर सुनवाई की जा सके।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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