Ranchi: सिविल कोर्ट रांची स्थित एनआईए कोर्ट ने सोमवार को हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के सिलोधर जंगल में माओवादियों को आपूर्ति करने से पूर्व जब्त विदेशी हथियारों से जुड़े मामले में अभियुक्त मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय शर्मा को दोषी करार कर 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त बिहार के औरंगाबाद जिला गांव निवासी है। अदालत ने सजा के साथ उस पर 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे 7 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को भादवि, आर्म्स एक्ट, यूएपी, सीएलए की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसी मामले में पिछले दिनों दो अभियुक्तों अनिल कुमार यादव व प्रफुल्ल मालाकार को सजा सुना चुकी है।
मामला क्या :
विदेशी हथियार बरामदगी मामले में सबसे पहले हजारीबाग के चौपारण थाना में 29 अगस्त 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद एनआईए ने टेक ओवर किया। सिलोधर जंगल से मेड इन यूएसए की एम 16 राइफल, 14 कारतूस, नाइन एमएम की एक देसी पिस्तौल, नाइन एमएम के दो एफ कारतूस, 5.56 एमएम की राइफल, इसका एक एमटी मैग्जीन समेत अन्य हथियार बरामद किया गया था। इन हथियारों को दिल्ली स्थित सीएफएसएल में जांच कराई गई थी। जिसमें पुष्टि हुई थी।
Ranchi/Judgment: हजारीबाग के सिलोधर जंगल में उग्रवादियों को विदेशी हथियार आपूर्ति मामले में मंटू शर्मा को 15 साल की कठोर कारावास
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