Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के सब-जज प्रथम के आदेश पर मेसर्स एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड से लोन पर ट्रैक्टर लेने के बाद ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर सिकिदिरी थाना क्षेत्र निवासी दिलीप तुरी की 12 लाख दो हजार 774 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सब-जज प्रथम सह पीओ कॉमर्शियल कोर्ट ने पिछले दिनों कॉमर्शियल एक्जीक्यूशन मुकदमे की सुनवाई के दौरान उतनी मूल्य की संपत्ति कुर्क करने आदेश दिया था। दिलीप तुरी ने 30 नवंबर 2018 को ट्रैक्टर किस्त पर लिया था।
अदालत के आदेश के आलोक में सिविल कोर्ट रांची के नाजीर जीशान इकबाल ने 29 जनवरी को सिकिदिरी जाकर दिलीप तुरी की संपत्ति अटैच की। मेसर्स एलएंडटी फाइनेंस लि. की ओर से वकील संजीव मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा था। बताया कि दिलीप तुरी ने लोन पर ट्रैक्टर लिया था। लेकिन उसकी किस्त जमा नहीं की। इसके बाद 8 फरवरी 2023 को मुकदमा किया गया था। लगभग दो साल चली सुनवाई पश्चात अदालत ने उक्त आदेश पारित किया।