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Ranchi: टेंडर घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश मंगलवार को

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By CourtNews Desk On 02 Dec, 2024
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Ranchi: कमीशनखोरी से प्राप्त 32.30 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित 3 दिसंबर तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश मंगलवार को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिका पर आलमगीर आलम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। कहा कि मेरे मुवक्किल पर पीएमएलए का आरोप निराधार है।

वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने पक्ष रखा। कहा कि मामले में अभियोजन शिकायत(चार्जशीट) दाखिल है। जिसमें ठोस साक्ष्य है। याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। आलमगीर आलम ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 25 नवंबर को याचिका दाखिल की है।

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