Ranchi: नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने अभियुक्त विनोद लोहरा को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने मांडर थाना में अप्रैल 2021 में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में गवाही के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।