रांची: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सात साल पुराने मारपीट से जुड़े एक मामले में ट्रायल फेस कर रहा एक महिला समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही अदालत ने रिझन देवी, राम किशन महतो, अनिल कुमार महतो एवं सुनील कुमार महतो परिवीक्षा पर रिहा कर किया।
अदालत ने चारों को दो साल तक शांति व्यवस्था रहने की शर्त पर रिहा किया है। चारों ठाकुरगांव थाना क्षेत्र बेडवारी गांव निवासी है। घटना को लेकर जागो देवी ने काउंटर केस 5 जुलाई 2017 को ठाकुरगांव थाना में दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ मारपीट का आरोप पाया गया।