रांची। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसे सभी मामलों की अंतरिम राहत दस सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया, जिसमें पूर्व में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली हो। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एनआइए के एक मामले में सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। सभी मामलों की अंतरिम राहत 17 अगस्त को समाप्त हो रही थी। कोरोना संकट के चलते पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी मामलों की अंतरिम राहत 17 अगस्त बढ़ाई थी। सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी मामलों में पहले से मिले अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए 10 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।
टेरर फंडिंग के आरोपियों की राहत दस सितंबर तक बढ़ी
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। इसी मामले में अदालत ने एक जनरल आदेश पारित करते हुए सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। ऐसे में टेरर फंडिंग के आरोपियों की भी राहत दस सितंबर तक बरकरार रहेगी। इसको लेकर आधुनिक पॉवर लिमिटेड के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर सोनू व विनीत अग्रवाल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि वे लोग इस मामले में स्वयं पीड़ित हैं। उनसे काम करने के एवज में रंगदारी वसूली जाती थी। लेकिन एनआईए ने इस मामले में उन लोगों को ही आरोपी बना दिया है। गौरतलब है कि चतरा के टंडवा में आम्रपाली व मगध कोल परियोजना में शांति समिति के जरिए पैसे की उगाही की जाती थी। इसकी रकम उग्रवादी संगठन टीपीसी को भी दी जाती थी। इसी मामले को टेकओवर करते हुए एनआईए जांच कर रही है।