high court news

राज्य सरकार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सीडब्ल्यूसी समेत अन्य के रिक्त पदों को भरें एक माह में- हाईकोर्ट

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 24 Aug, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार को रिक्त पदों को भरने और शपथपत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और कुछ में स्क्रूटनी का काम भी चल रहा है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने में दो महीने का समय लगेगा। अदालत ने राज्य सरकार के दो महीने के समय के अनुरोध को खारिज कर दिया है और एक महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

See also  हाईकोर्ट ने कहा- स्टेनो एएसआई को पुलिस मैनुअल के तहत मिले वरीयता, डीजीपी का आदेश निरस्त

दरअसल, झारखंड में जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में अब तक केवल 152 पद ही भरे गए हैं, 184 पद अभी भी रिक्त हैं।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment