रांचीः पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार हरमू निवासी संदीप कुमार पोद्दार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने युवक को 7 अगस्त को दोषी ठहराया था।
घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने अरगोड़ा थाना में 14 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता पटेल चौक स्थित दुकान में दोपहर 12.30 बजे लंच पहुंचाने गई थी। लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। प्राथमिकी के बाद अभियुक्त को अरगोड़ा पुलिस ने 17 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 11 गवाहों को अदालत के समक्ष गवाही दर्ज कराई गई थी।