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फर्जीवाड़ाः जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सदस्य को रांची की अदालत ने भेजा समन, उपस्थिति का आदेश

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By CourtNews Desk On 09 Aug, 2024
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फर्जीवाड़ाः जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की सदस्यता एवं फर्जी वंशावली के साथ शपथपत्र दाखिल करने के आरोप में रांची के न्यायिक दंडाधिकारी 30 की अदालत ने मंदिर न्यास समिति के सदस्य सुधांशु नाथ शाहदेव को समन जारी किया है। सुधांशु को 19 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश है। बद्रीनाथ शाहदेव की शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने समन जारी किया है।

शिकायतवाद में आरोप लगाया गया है कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सदस्य सुधांशु नाथ शाहदेव ने समिति का सदस्य बनने और बड़कागढ़ की संपत्ति पर कब्जा के लिए गलत वंशावली पेश किया है। इसमें बड़कागढ़ के कई सदस्यों का नाम नहीं दिया है। गलत मंशा से फर्जी वंशावली बनायी गयी है। अदालत ने सभी संलग्न दस्तावेजों के देखने के बाद संज्ञान लिया और सुधांशु नाथ शाहदेव के खिलाफ समन जारी किया है। लाल बद्रीनाथ शाहदेव ने आरोप लगाते हुए 6 फरवरी 2024 को कोर्ट केस किया है। मामले में कई सुनवाई के बाद आरोपी को समन जारी किया गया है।

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