High Court: रामगढ़ जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विभिन्न पदों पर संविदा पर की जा रही नियुक्ति पर सोमवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित की है। इस संबंध में रंजीत साव समेत आठ लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रामगढ़ जिले में संविदा पर कार्य कर रहे आठ लोगों की सेवा दिसंबर 2023 में समाप्त कर दी गयी थी। इसके बाद फिर उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। अदालत को बताया गया कि इसके पूर्व हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा गया है कि संविदा पर काम कर रहे लोगों को हटाने के बाद उसी पद पर दोबारा संविदा पर नियुक्ति नहीं की जा सकती।
इसी फैसले के आलोक में देवघर जिले में भी पेयजल विभाग की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद देवघर में संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी रामगढ़ के उपायुक्त को भी प्रार्थियों ने दी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। रामगढ़ में उपायुक्त नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने रामगढ़ में संविदा पर हो रही नियुक्ति पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।