Rahul Gandhi: मोदी सरनेम पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में राहुल गांधी पर आरोप तय किया जाएगा। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट आना होगा।
अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने दर्ज कराया केस
अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा 23 अप्रैल 2019 को दर्ज मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया। इस पर राहुल ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। अब बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को अदालत आना होगा।
राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। इसको लेकर लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर जो टिप्पणी की है उससे पूरा मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।