Naxal Attack: पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले से संबंधित एक मामले में 13 सीपीआई (माओवादी) कैडरों के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकवादी समूह के मंगल सिंह दिग्गी, मोनू तियू समेत 13 के खिलाफ आरोप तय किया। आरोप गठन भादवि की विभिन्न धाराओं के साथ, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में किया गया है। मामले में अब एनआईए की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाएगा।
जनवरी 2022 में हुई थी घटना
बता दें कि चार जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल के गोइलकेरा थाना अंतर्गत प्रोजेक्ट स्कूल झिलुरूआ में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में गुरुचरण नायक शामिल हुए थे। उसी दौरान गुरुचरण नायक पर हमला किया गया था। इस नक्सली हमले में दो पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी। जबकि एक पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गया था। नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिया था। इस घटना को लेकर गोइलकेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे बाद में एनआईए ने जून 2022 में टेक ओवर कर जांच प्रारंभ की थी।
इन आरोपियों पर आरोप गठन
हमला और हत्या मामले में शैलेंद्र बहंदा उर्फ देवन, मंगल सिंह दिग्गी, सुनिया सुरीन, प्रधान कोरह, रंगिया लुगुन, शीरम तुबिद, पुसे लुगुन, मंगल सिंह लुगुन, किस्मत कोरह, शाका उर्फ तिवारी बांकीरा, सदन कोरह उर्फ साजन, कुजराई केराई एवं मोनू तियू के खिलाफ आरोप गठित किया गया है। सभी आरोपी पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव निवासी है। एक को छोड़ अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है।