रांचीः हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में मनी लांड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव पर सीसीए लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से सीसीए की मूल संचिका अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस अगस्त को निर्धारित की गई है।
सीसीए को दो बार दिया अवधि विस्तार
बच्चू यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने नियमों का पालन किए बिना ही उनपर सीसीए लगाया है। चार मार्च 2023 को सीसीए लगा था।
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इसके बाद दो बार अवधि विस्तार दिया गया है। इसके खिलाफ प्रार्थी ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन सरकार ने आवेदन पर विचार किए बिना ही सीसीए लगाया।
सीसीए लगाने की प्रक्रिया का सरकार ने पूरी तरह पालन नहीं किया। उनके खिलाफ सीसीए का मामला बनता ही नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को इसकी मूल संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
पार्षद वेद प्रकाश सिंह के मामले में तीन अगस्त को सुनवाई
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसके मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में निवर्तमान पार्षद वेद प्रकाश सिंह को रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद पद से हटाए जाने के खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान राज्य सरकार और शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार की ओर से बहस पूरी हो गई। तीन अगस्त को वेद प्रकाश सिंह की ओर से पक्ष रखा जाएगा।
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एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अभिषेक कुमार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। अभिषेक ने वेद प्रकाश सिंह पर तथ्यों को छिपा कर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी।
इसमें कहा गया था कि नामांकन के दौरान वेद प्रकाश ने अपने आपराधिक रिकार्ड को छिपाया है। इस पर नगर विकास विभाग ने वेद प्रकाश का निर्वाचन रद कर दिया था।
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नगर विकास विभाग के आदेश को वेद प्रकाश ने एकलपीठ में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नगर विकास विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया। एकलपीठ के आदेश को सरकार और शिकायतकर्ता ने खंडपीठ में चुनौती दी है।