Ranchi: Ceiling झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के होटल सेंटर प्वाईंट को खोलने के आदेश के खिलाफ रांची नगर निगम की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपीलीय प्राधिकार के आदेश को बरकार रखा। अदालत ने कहा कि अपीलीय प्राधिकार के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद अदालत ने अपीलीय प्राधिकार का आदेश नहीं मानने पर नगर निगम पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने तत्काल होटल सेंटर प्वाईंट को भी खोलने का आदेश दिया है। दरअसल, रांची नगर निगम ने होटल के नक्शा पास नहीं होने पर सील कर दिया है।
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इसके खिलाफ होटल सेंटर प्वाईंट के संचालक की ओर से अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए प्राधिकार ने दिसंबर 2021 में होटल सेटंर प्वाईंट का सील खोलने का आदेश दिया था। लेकिन आरएमसी ने प्राधिकार के आदेश को नहीं माना।
जब संचालक की ओर से इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तो आरएमसी आदेश के प्रोटेक्ट करने के लिए आरएमसी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि होटल सेंटर प्वाईंट ने अवैध निर्माण किया है। नियमानुसार उनका नक्शा भी पास नहीं है। इसलिए सील किया गया है।