high court news

Jharkhand High Court News: सांसद-विधायकों के खिलाफ मुकदमों को निपटाने के लिए झारखंड में पांच कोर्ट का गठन

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 15 Dec, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Jharkhand High Court News झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के सांसद-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति पर पांच जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य में पांच जगहों पर एमपी-एमएलए कोर्ट का गठन कर दिया गया है, जहां पर इनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई जारी है।

जिन जगहों पर एमपी-एमएलए कोर्ट गठन किया गया है, उसमें रांची, धनबाद, डाल्टनगंज, दुमका और चाईबासा शामिल है। उक्त अदालतों की ओर से जनप्रतिनिधियों से जुड़ी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी गई है। अदालत ने उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भी देने का निर्देश दिया है।

एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज मामलों के ट्रायल की स्थिति को हाईकोर्ट की ओर से निगरानी की जा रही है। इस मामले की सुनवाई इसलिए टल गई कि खंडपीठ ने इससे जुड़ी रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है।

See also  CM हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी के समन के खिलाफ याचिका खारिज

इसे भी पढ़ेंः Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने सरकार, यूजीसी और जेपीएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

शराब नीति के खिलाफ सुनवाई 16 को
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सरकार की ओर से बनाई गई थोक शराब बिक्री नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों की ओर से कहा गया कि इस मामले में झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका इसके लिए प्राधिकृत नहीं की गई है।

See also  गढ़वा की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पूछा- जांच को लेकर क्या कदम उठाए गए

इस पर वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में एसोसिएशन की याचिका के अलावा विकास केडिया की ओर से स्वतंत्र रूप से याचिका दाखिल की गई है। विकास केडिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस पर अंतिम बहस की जाएगी। इसके बाद हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों की ओर से कोर्ट में बहस की गई। हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई जारी है।सभी प्रतिवादियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद प्रार्थी की ओर से उनकी दलीलों का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने इस मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment