Ranchi: National Games Scam 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी हीरालाल दास को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।
निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हीरालाल दास की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में टेंडर कमेटी के चेयरमैन आरके आनंद सहित अन्य आरोपियों को जमानत पहले मिल चुकी है।
ऐसे में उन्हें भी जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकर करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। बता दें कि हाईकोर्ट ने आरके आनंद को पचास लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है।
डीएसपी प्रोन्नति मामले में हुई सुनवाई
हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में चौथी जेपीएससी से नियुक्त डीएसपी को प्रोन्नति देने के मालमे में सुनवाई हुई। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में नाजीर अख्तर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।