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सिपाही बहालीः हाईकोर्ट ने कहा- महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर पुरुषों की नहीं हो सकती नियुक्ति

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 11 Mar, 2021
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Jharkhand High Court
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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिपाही बहाली में बचे आरक्षित पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुषों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। क्योंकि नियमावली में ऐसा प्रावधान किया गया है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी का कहना था कि सिपाही बहाली में महिलाओं के 33 फीसदी सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद भी कई पद खाली रह गए। ऐसे में उस पद पर पुरुषों की नियुक्ति की जाए।

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इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि नियुक्ति नियमावली में ही महिलाओं के 33 फीसदी पद आरक्षित किए का प्रावधान हैं। ऐसे उस पद पर नियुक्ति के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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