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तारा शहदेव प्रकरणः रकीबुल को मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रद करने से किया इन्कार

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 01 Feb, 2021
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Jharkhand High Court
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रांची Tara Sahdev तारा शहदेव प्रकरण के आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रकीबुल की जमानत को रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, इस मामले में तारा शाहदेव की ओर से याचिका दाखिल कर रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की जमानत को रद करने की मांग की गई थी। इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने तारा सहदेव की याचिका को खारिज कर दिया। तारा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अदालत ने पूर्व में कई बार रकीबुल हसन की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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इसके अलावा रकीबुल ने तारा सहदेव को प्रताड़ित किया है और एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई है। ऐसे में उक्त मामले के आरोपी को मिली जमानत को रद्द कर देना चाहिए।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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