नयी दिल्लीः देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में आईएसआईएस से जुड़े एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सात साल कैद की सजा सुनाई।
तमिलनाडु स्थित मोहम्मद नसीर पकीर को सूडान से यहां प्रत्यर्पित किये जाने के बाद मामले में 11 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए अदालत को बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आईएसआईएस संचालकों द्वारा भारत और विदेश में निवासी और अनिवासी भारतीयों की भर्ती के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है और ऐसे सभी लोगों की पहचान अभी सुनिश्चित की जा रही है।
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एनआईए ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान नसीर ने आईएसआईएस के कुछ सक्रिय सदस्यों और हमदर्दों के नाम और फोन नंबर बताए हैं और उसके ऐसे सभी सहयोगियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है।
नसीर के वकील कौसर खान ने कहा कि विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के अलावा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 18 (आतंकी कृत्य की साजिश रचना), 18-बी (आतंकी कृत्य के लिये लोगों की भर्ती), 38 (आतंकी संगठन का सदस्य होने) और 39 (आतंकी संगठन की मदद करने) के तहत उसे दोषी ठहराया।
खान ने कहा कि पेशे से इंजीनियर नसीर ने दोष स्वीकार करते हुए अदालत से रहम की मांग की थी।