high court news

वाहनों पर नेम प्लेट लगाकर चलने के मामले में परिवहन सचिव तलब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 16 Oct, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में वाहनों पर नेम प्लेट लगाकर चलने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया। इसके बाद अदालत ने इस मामले में परिवहन सचिव को वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।

इसे भी पढ़ेंः जनवरी में शुरू हो सकती है रांची के सदर अस्पताल में 500 बेड की सुविधा

See also  एलएन मिश्रा हत्याकांडः दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा- इस मामले की दोबारा जांच हो सकती है या नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि गाड़ी पर नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के दाैरान परिवहन सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस संबंध में गजाला तनवीर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया कि नियमानुसार किसी भी वाहन पर नेम प्लेट नहीं लगाया जाना है, लेकिन राज्य में सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधि का वाहन नेम प्लेट लगा कर चलाते हुए देखा जा सकता है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment