Civil Court News

Court News: मॉनिटर लिजार्ड तस्करी केस में मिली जमानत, फिर भी जेल से बाहर नहीं आ सका चुन्नू मिश्रा का बेटा अविनाश आनंद

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 23 May, 2026
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2026 05 04 at 5.30.27 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi News: मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा और उनके बेटे अविनाश आनंद को एसीजेएम रांची की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 22 मई 2026 को दोनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अविनाश आनंद की जेल से रिहाई नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार, अविनाश आनंद को एक पुराने शिकायतवाद संख्या 85/17 में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया गया कि उक्त मामले में वह वर्ष 2019 से फरार चल रहे थे और मामला फिलहाल जजमेंट स्टेज पर लंबित है।

See also  CCL में फर्जी नौकरी का मामला: सीसीएल के जीएम समेत 24 अभियुक्तों को 3 - 3 साल की सजा

शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत में अविनाश आनंद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इसी वजह से मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं आ सके। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हर्ष कुमार अंकित और अधिवक्ता विभूति कुमार ने पक्ष रखा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment