Ranchi News: मॉनिटर लिजार्ड (हत्था जोड़ी) की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उसके बेटे अविनाश आनंद की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सिविल कोर्ट रांची की निचली अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट (पीआर) तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की। मामला आवेदन संख्या APPLICATION/0002879/2026 से जुड़ा है। अदालत में आरोपी पक्ष की ओर से राहत की मांग की गई, जबकि मामले की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों पर भी चर्चा हुई।

मालूम हो कि 14 मई 2026 को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी कर तीन मृत मॉनिटर लिजार्ड और कथित मॉनिटर लिजार्ड बरामद की थी। मामले में राजीव रंजन मिश्रा, उसके पुत्र अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। राजीव रंजन मिश्रा ने 18 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। वर्तमान में सुनवाई पूरी होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

