Ranchi News: Jharkhand High Court के Justice Ananda Sen की अदालत ने गोड्डा जिला में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक बहाली का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह आदेश सिकंदर मुर्मू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
कोर्ट का निर्देश
अदालत ने मामले में सभी प्रतिवादियों को प्रति शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि याचिका में लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष सामने आ सके। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।