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Jharkhand News/Sentence: 204 किलो गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को 12-12 साल की सजा, 3-3 लाख का जुर्माना

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By CourtNews Desk On 20 Dec, 2025
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Ranchi News: एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में एजेसी–18 सह विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अभिषेक कुमार उर्फ अवषेक कुमार मामले में दोनों आरोपियों अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की हर धारा में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों तीन धाराओं में दोषी है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी), 25 और 29 के तहत यह सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा अवधि में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट ने दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 34 के तहत भविष्य में इस तरह के अपराध से दूर रहने के लिए तीन वर्षों का एक-एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र भरने का भी निर्देश दिया। साथ ही जब्त मादक पदार्थ को धारा 60 व 63 के तहत जब्त करने का आदेश दिया गया। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने बताया कि 18 मई 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जमशेदपुर की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास देर रात एक ट्रक में छापेमारी कर 204 किलो गांजा बरामद किया था। दोनों अभियुक्त ट्रक चालक थे और तभी से जेल में बंद हैं। अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई। सजा वारंट के बाद दोनों दोषियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया गया।

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