Ranchi News: फ्लैट देने के नाम पर की गई बड़ी ठगी के एक मामले में सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। अदालत ने शिकायत, उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता नमिता सिंह की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने कृष्णा नगर कॉलोनी, रातू रोड निवासी राज वर्मा, उसकी पत्नी हेमा दुआ तथा पुंदाग रोड निवासी योगेश कुमार को इस मामले में आरोपी बनाया है।
आरोप है कि तीनों आरोपियों ने अरगोड़ा बाइपास स्थित ओशैनिक एक्सोटिका अपार्टमेंट में दो फ्लैट दिलाने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से करीब एक करोड़ 11 लाख रुपये लिए। तय समय बीत जाने के बावजूद न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही ली गई राशि वापस की गई।
शिकायत के अनुसार, कई बार संपर्क और आग्रह के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 24 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

