Ranchi News: सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर पूर्व मंत्री एनोस एक्का की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए याचिका पर फैसला सुनाया। गौरतलब है कि रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को अपने पद का दुरुपयोग कर गलत पता बताकर जमीन खरीदने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान एनोस एक्का की ओर से दलील दी गई कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें पहले ही सात साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसकी सजा वह पूरी कर चुके हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि पद के दुरुपयोग का मामला उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में मिली सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने दलीलों को स्वीकार नहीं करते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ा झटका लगा है।

