Ranchi News: किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म के मामले में सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को पोक्सो (POCSO) एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बी.के. श्रीवास्तव ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सजा निर्धारण के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है। अभियुक्त 14 नवंबर 2023 से जेल में बंद है। पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें नाबालिग के साथ लगातार यौन शोषण, आपराधिक धमकी देने और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए थे। घटना की प्राथमिकी कथित तौर पर लगभग 10 महीने बाद दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया, जिनमें मुख्य गवाह पीड़िता भी शामिल थी। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर इसे गंभीर यौन शोषण का मामला मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया है।अब अदालत 5 दिसंबर को यह तय करेगी कि दोषी को कितनी सज़ा दी जाए। यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और दोषी को अधिकतम कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है।

